मतदान करने के लिए मतदाता सूची (वोटर लिस्ट ) में नाम होना अनिवार्य है | सिर्फ मतदान कार्ड पहचान पत्र होने से मतदान की अनुमति नहीं है | यह मतदाता की जिम्मेदारी है कि वह नियमित रूप से मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य देखे और निर्देशानुसार कार्यवाही करें |